कंगना रनौत ने बुजुर्ग महिला पर विवादित टिप्पणी को लेकर अदालत में मांगी माफी, खुद पेश होकर जताया खेद
- By Ravi --
- Monday, 27 Oct, 2025
Kangana Ranaut Personally Apologizes in Court for Controversial Comment on Elderly Farmer, Shows Reg
Kangana Ranaut apologizes : हिमाचल के मंडी से भाजपा की सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने किसान आंदोलन के दौरान बुजुर्ग महिला को लेकर की गई टिप्पणी पर माफी मांग ली है। सोमवार को बठिंडा कोर्ट में पेश हुईं कंगना रनौत ने अपने बयान पर खेद जताते हुए कहा है कि हर माता मेरे लिए पूजनीय है चाहे वो पंजाब की हो या हिमाचल की हो। मैंने किसी व्यक्ति विशेष के लिए टिप्पणी नहीं की थी। मैने केवल एक मीम को रिपोस्ट किया था। कोर्ट में कंगना ने पीड़ित पक्ष से कहा कि अगर आपको मेरे बयान से ठेस पहुंची तो मैं खेद जताती हूं।
ये मामला उस समय का है जब किसान आंदोलन के दौरान कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर पंजाब की एक बुजुर्ग महिला को लेकर टिप्पणी की थी। कंगना ने एक 87 साल की बुजुर्ग किसान को 100-100 रुपए लेकर धरने में शामिल होने वाली महिला बताया था। बठिंडा जिले के गांव बहादरगढ़ जंडियां की रहने वाली उस बुजुर्ग महिला ने अपनी छवि को नुकसान पहुंचाने के आरोप में कंगना के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया था। इसके बाद पंजाब के कई हिस्सों में किसानों और सामाजिक संगठनों ने कंगना के बयान का कड़ा विरोध किया था।
ये केस पिछले कुछ सालों से अदालत में लंबित था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कंगना रनौत की वो याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने केस को रद्द करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि कंगना रनौत को बठिंडा की अदालत में पेश होकर कार्यवाही में सहयोग करना होगा। इसी आदेश के तहत आज कंगना अदालत में पेश हुईं।
पिछले कुछ सालों में ये केस कई कानूनी चरणों से गुजरा है। निचली अदालत ने कंगना को कई समन जारी किए। समन का उन्होंने जवाब नहीं दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्रवाई में शामिल होने का उनका अनुरोध भी अस्वीकार कर दिया गया। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंगना रनौत ने न केवल एक पोस्ट शेयर की थी, बल्कि बुजुर्ग महिला को निशाना बनाते हुए अपनी अलग टिप्पणी भी जोड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए निचली अदालत ने कंगना रनाैत को 27 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया।